सादर समीक्षार्थ
मानवाधिकार
बदलाव मंच
मानवाधिकार हैं,मानवके मूलभूत , सार्वभौमिक अधिकार
जो प्रत्येक नागरिक को
संविधान ने
बिना किसी भी भेदभाव के किये प्रदान ।।
किसी नागरिक को इनसे
कभी वंचित किया जा सकता नहीं
गरिमा और अधिकारों के मामले में
जन्मजात स्वतंत्रता, समानता प्राप्त है ।।
10 दिसंबर 1948 संयुक्त राष्ट्र ने
मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को अंगीकार किया
घोषणा में प्रस्तावना सहित 30 अनुच्छेद बनाए ।।
10 दिसंबर को सारी दुनिया में
मानवाधिकार दिवस मनाते हैं
मानवाधिकार आयोग ने 28
सितंबर 1993 में कानून बनाया ।।
12 अक्टूबर 1993 में इसे लागू करवाया
किंतु हमें अधिकारों के साथ ही
कर्तव्यों का भी ध्यान अवश्य रखना होगा ।।
1976 में, 42 में संशोधन में
यह कर्तव्य भी उल्लेखित हैं
अधिकार , कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं..।।
डॉ राजेश कुमार जैन
श्रीनगर गढ़वाल
उत्तराखंड
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